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PAN और Aadhaar को घर बैठे लिंक करें, नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025

CBDT ने PAN और Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई — अब 31 दिसंबर 2025 तक करें लिंकिंग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अहम घोषणा की है। अब करदाताओं को PAN और Aadhaar को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिल गया है। यह राहत खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के माध्यम से अपना PAN कार्ड प्राप्त किया था।

अगर आपने अभी तक दोनों दस्तावेज़ों को आपस में नहीं जोड़ा है, तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लिंकिंग न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा, जिससे टैक्स रिटर्न दाखिल करने या वित्तीय लेनदेन में दिक्कत आ सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप निर्धारित समय सीमा में लिंक कर लेते हैं तो कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं लगेगी


PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

PAN और Aadhaar लिंक होने से आपके टैक्स रिकॉर्ड्स सही और अपडेट रहते हैं। यदि आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो इसके ये दुष्परिणाम हो सकते हैं:

  • आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।

  • टैक्स रिफंड रोका जा सकता है।

  • TDS या TCS की कटौती उच्च दर पर हो सकती है।

  • PAN आधारित वित्तीय लेनदेन में कठिनाई होगी।

इसलिए सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।


PAN को Aadhaar से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

यहाँ जानिए कैसे आप घर बैठे कुछ आसान चरणों में अपना PAN और Aadhaar लिंक कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    https://www.incometax.gov.in पर जाएं।

  2. ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें:
    होमपेज पर “Quick Links” सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।

  3. अपनी जानकारी भरें:
    अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर, और नाम (Aadhaar के अनुसार) भरें।

  4. जानकारी की पुष्टि करें:
    सुनिश्चित करें कि आपके PAN और Aadhaar दोनों में नाम, जन्मतिथि और लिंग (Gender) समान हैं।

  5. OTP द्वारा सत्यापन करें:
    आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उसे दर्ज करें और सत्यापन पूरा करें।

  6. सबमिट करें और स्टेटस देखें:
    सबमिट करने के बाद लिंकिंग की पुष्टि हो जाएगी। आप बाद में “Link Aadhaar Status” विकल्प से स्थिति देख सकते हैं।


महत्वपूर्ण बातें

  • यह समय सीमा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने Aadhaar Enrolment ID के माध्यम से PAN प्राप्त किया था (1 अक्टूबर 2024 से पहले)।

  • अगर आप समय सीमा (31 दिसंबर 2025) तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।

  • इस विशेष श्रेणी में कोई जुर्माना नहीं लगेगा यदि आप समय सीमा से पहले लिंक कर लेते हैं।


FAQ 

1. PAN को Aadhaar से लिंक करने की नई अंतिम तिथि क्या है?

CBDT के अनुसार, नई अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

2. यह नियम किन लोगों पर लागू होता है?

यह नियम उन लोगों के लिए है जिन्होंने Aadhaar Enrolment ID के माध्यम से PAN कार्ड बनवाया था और अब तक Aadhaar नंबर से लिंक नहीं किया है।

3. क्या लेट फीस या जुर्माना लगेगा?

नहीं, यदि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक कर लेते हैं तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

4. यदि PAN निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?

PAN निष्क्रिय होने पर आप ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और PAN से जुड़े लेनदेन बाधित होंगे।

5. PAN और Aadhaar लिंक होने की स्थिति कैसे जांचें?

आप https://www.incometax.gov.in पर जाकर “Quick Links → Link Aadhaar Status” विकल्प से अपनी स्थिति जांच सकते हैं।


निष्कर्ष

यदि आपने अपना PAN Aadhaar Enrolment ID से प्राप्त किया था, तो यह आपके लिए आवश्यक सूचना है। 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar को लिंक करना न भूलें, ताकि 1 जनवरी 2026 से कोई परेशानी न हो।
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है — कुछ मिनटों में आप इसे पूरा कर सकते हैं।

 

  • घर बैठे करें PAN-Aadhaar लिंकिंग — CBDT ने बढ़ाई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक

  • CBDT ने बढ़ाई PAN-Aadhaar लिंक की डेडलाइन — अब घर बैठे करें लिंकिंग

  • PAN और Aadhaar को घर बैठे लिंक करें, नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025

  • घर बैठे PAN-Aadhaar लिंक करने का मौका — नई तारीख 31 दिसंबर 2025 तक

  • अब घर बैठे लिंक करें PAN और Aadhaar, CBDT ने बढ़ाई अंतिम तिथि